खबरें शेयर करें -

‘घूसखोर पंडित’ पर सुप्रीम कोर्ट का सख्त प्रहार—नाम नहीं बदला तो नहीं मिलेगी रिलीज़ की इजाजत!

दर्पण न्यूज 24/7ब्यूरो नई दिल्ली, । विवादित फिल्म ‘घूसखोर पंडित’ के शीर्षक पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी नाराज़गी जताई है। अदालत ने दो टूक कहा है कि अगर मेकर्स ने फिल्म का नाम नहीं बदला तो इसकी रिलीज़ की इजाज़त नहीं दी जाएगी।

सुनवाई के दौरान पीठ ने साफ किया कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर समाज के किसी वर्ग को अपमानित या बदनाम करने की छूट नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने रचनात्मक आज़ादी को संवैधानिक मूल्यों और सामाजिक संवेदनशीलता की सीमा में रखने की सख्त नसीहत दी।

अदालत ने निर्माताओं को फिल्म के शीर्षक और कंटेंट पर तत्काल पुनर्विचार करने को कहा है। कोर्ट ने चेतावनी दी कि अगर आपत्तिजनक तत्व बरकरार रहे तो न्यायालय कड़ा हस्तक्षेप करेगा।

क्या है पूरा मामला?

फिल्म ‘घूसखोर पंडित’ की रिलीज़ पर रोक लगाने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, यूआईटीएफसी और निर्देशक नीरज पांडे को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने मेकर्स को साफ चेतावनी देते हुए कहा—“फिल्म का नया नाम बताइए, वरना रिलीज़ नहीं होगी।”

कोर्ट ने यह भी सवाल उठाया कि क्या फिल्म में किसी समुदाय के प्रति आपत्तिजनक सामग्री है। अगली सुनवाई 19 फरवरी को होगी। तब यह तय होगा कि मेकर्स शीर्षक बदलते हैं या नहीं।

 

उत्तराखंड