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रामनगर हिंसा प्रकरण: भाजपा नेता मदन जोशी को हाईकोर्ट से बड़ा झटका, अग्रिम जमानत खारिज !
उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने रामनगर में दंगा भड़काने की कथित साजिश मामले में भाजपा नेता मदन जोशी की अग्रिम जमानत याचिका सोमवार को खारिज कर दी। साथ ही कोर्ट ने एसएसपी नैनीताल को 8 दिसंबर को कोर्ट में पेश होने का सख्त निर्देश दिया है।
इसी मामले में अन्य आरोपी भी अदालत में सरेंडर करने की इच्छा जताते दिखे, जिसके बाद उनकी याचिकाएँ वापस ले ली गईं। मुख्य न्यायाधीश जी. नरेंद्र और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने मामले की गंभीरता को देखते हुए कड़ा रुख अपनाया।
⭐ मामला क्या है?
23 अक्टूबर को रामनगर के छोई क्षेत्र में बरेली से वैध लाइसेंस के साथ भैंस का मांस ले जा रहे ड्राइवर नासिर पर भीड़ ने हमला कर दिया था। नासिर की पत्नी नूरजहां ने इस घटना के बाद सुरक्षा को लेकर हाईकोर्ट से गुहार लगाई थी।
नूरजहां की ओर से कोर्ट के समक्ष बताया गया कि स्थानीय नेता मदन जोशी फेसबुक लाइव और पोस्ट के ज़रिये घटना को सही ठहराते हुए धार्मिक तनाव बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। इसके बाद हाईकोर्ट ने पुलिस को स्पष्ट निर्देश दिए कि मदन जोशी और उनके समर्थक कोई भी भड़काऊ पोस्ट न करें तथा पुरानी पोस्ट को भी फेसबुक से हटवाया जाए।
⭐ पुलिस की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा
कोर्ट में पेश पुलिस रिपोर्ट के अनुसार नासिर जिस वाहन में मांस ले जा रहा था, वह भैंस का मांस था और उसके पास वैध लाइसेंस व फूड सेफ्टी सर्टिफिकेट भी मौजूद था।
⭐ हाईकोर्ट का सख्त संदेश
हाईकोर्ट ने साफ कहा कि पुलिस किसी भी राजनीतिक दबाव से परे, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइनों के अनुसार कड़ी और निष्पक्ष कार्रवाई सुनिश्चित करे।
नूरजहां के मुताबिक, भीड़ ने उनके पति नासिर की बेरहमी से पिटाई की, वाहन तोड़ डाला और वह गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उनकी शिकायत पर कई आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया।
