देहरादून में क्रिसमस–न्यू ईयर सीजन पर कड़ा पहरा! प्रतिबंधित क्षेत्रों में धरना–प्रदर्शन पर होगी सख्त कार्रवाई, बिना अनुमति रैली निकालने पर सीधे होगा मुकदमा दर्ज।
देहरादून।
शीतकालीन पर्यटन सीजन, क्रिसमस–नव वर्ष, स्कूलों की छुट्टियों और शादी-विवाह के दौर में शहर में बढ़ने वाली भीड़ को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया है। शहर के व्यस्त और संवेदनशील चौराहों पर जाम की समस्या से आमजन को राहत दिलाने के लिए पुलिस व प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है।
घंटाघर, गांधी पार्क, परेड ग्राउंड व आसपास का इलाका, कनक चौक, एस्ले हाल चौक, दर्शन लाल चौक, तहसील चौक और बुद्धा चौक को धरना–प्रदर्शन, जुलूस, शोभायात्रा और रैली के लिए पहले ही भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163(1) के तहत प्रतिबंधित घोषित किया जा चुका है।
अब प्रशासन ने साफ कर दिया है कि इन प्रतिबंधित इलाकों में कोई भी व्यक्ति या संगठन बिना अनुमति यदि किसी प्रकार का धरना, प्रदर्शन, रैली, नारेबाजी या लाउडस्पीकर का इस्तेमाल करता है तो संबंधित आयोजकों पर भा०न्या०सं० की धारा 223 के तहत मुकदमा दर्ज कर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
अधिकारियों के मुताबिक पिछले दिनों लगातार जुलूसों और प्रदर्शनों की वजह से शहर में कई बार जाम की स्थिति बनी, जिससे आमजन और पर्यटकों को भारी परेशानी झेलनी पड़ी। आगामी सीजन में पर्यटकों की संख्या और बढ़ने की संभावना को देखते हुए प्रशासन किसी भी प्रकार की अव्यवस्था बर्दाश्त नहीं करेगा।
प्रशासन ने अपील की है कि सभी संगठन, सामाजिक समूह और नागरिक सहयोग करें और किसी भी आयोजन से पहले अनिवार्य रूप से अनुमति प्राप्त करें।
