पिता–भाई की शिकायत पर बड़ा प्रशासनिक एक्शन
पारिवारिक विवाद बना खतरा, जिलाधिकारी ने किया शस्त्र लाइसेंस निरस्त।
नैनीताल।
पिता और सगे भाई की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी ने एक अहम और कड़ा फैसला लिया है। पारिवारिक संपत्ति विवाद के चलते भावनात्मक तनाव और हिंसा की आशंका को देखते हुए विकास किरौला का शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है।
जिलाधिकारी ने बताया कि विकास किरौला पुत्र जी.एस. किरौला, निवासी बलोट होटल, भुजियाघाट, थाना नैनीताल के विरुद्ध उपलब्ध अभिलेखों एवं तथ्यों के अवलोकन में यह स्पष्ट हुआ कि लाइसेंसी का अपने पिता एवं सगे भाई के साथ संपत्ति को लेकर विवाद न्यायालय में विचाराधीन है। इन वादों से पारिवारिक सदस्यों के मध्य गहरे वैमनस्य की स्थिति सामने आई है, जिससे भावनात्मक उत्तेजना की प्रबल संभावना बनी हुई है।
लाइसेंसी के पिता एवं भाई द्वारा अपने जीवन को लेकर आशंका व्यक्त किए जाने के बाद प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लिया। जिलाधिकारी ने कहा कि भूमि व संपत्ति से जुड़े पारिवारिक विवाद स्वभावतः अत्यंत संवेदनशील होते हैं और ऐसे मामलों में शस्त्र की उपलब्धता स्थिति को और अधिक गंभीर एवं घातक बना सकती है। उपलब्ध तथ्यों के आधार पर यह आशंका भी व्यक्त की गई कि शस्त्र का दुरुपयोग परिवार के ही सदस्यों के विरुद्ध किया जा सकता है।
प्रशासन के अनुसार, इस प्रकार के विवाद न केवल पारिवारिक और सामाजिक ताने-बाने को प्रभावित करते हैं, बल्कि लोक शांति एवं सार्वजनिक व्यवस्था के लिए भी खतरा बन सकते हैं। जनहित और लोक शांति को सर्वोपरि मानते हुए शस्त्र लाइसेंस को बनाए रखना उपयुक्त नहीं पाया गया।
इन्हीं तथ्यों और संभावित खतरे को ध्यान में रखते हुए जिलाधिकारी ने विकास किरौला का शस्त्र लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निरस्त करने के आदेश जारी किया है।
