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नैनीताल में गुंडा एक्ट का बड़ा एक्शन: 9 बदमाश 6 माह के लिए जिला बदर, 5 को मिली राहत!

दर्पण न्यूज 24/7 ब्यूरो!
नैनीताल। जनपद में कानून-व्यवस्था को मजबूत करने के लिए प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए बड़ा एक्शन लिया है। जिला मजिस्ट्रेट ललित मोहन रयाल ने उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम, 1970 के तहत 9 आरोपियों को “गुंडा” घोषित करते हुए 6 माह के लिए जिला बदर कर दिया है। प्रशासन की इस कार्रवाई से आपराधिक तत्वों में हड़कंप मच गया है।
9 आरोपियों पर कड़ा प्रहार!
प्रशासन के आदेश के मुताबिक जिन आरोपियों को जिला बदर किया गया है, उनका आपराधिक रिकॉर्ड काफी गंभीर पाया गया। इन पर जुआ अधिनियम, गैंगस्टर एक्ट, एनडीपीएस, आबकारी, आर्म्स एक्ट और आईपीसी के कई मुकदमे दर्ज हैं। प्रशासन का कहना है कि इनकी गतिविधियों से क्षेत्र में भय और असुरक्षा का माहौल बन रहा था, जिसे देखते हुए यह सख्त कदम उठाया गया।
जिला बदर किए गए आरोपियों में रामनगर, बनभूलपुरा, काठगोदाम और मुखानी क्षेत्रों के अपराधी शामिल हैं, जिन पर 4 से लेकर 13 तक मुकदमे दर्ज हैं।
5 को राहत, नोटिस निरस्त!
वहीं, जांच के दौरान जिन आरोपियों के व्यवहार में सुधार पाया गया, उन्हें राहत दी गई है। प्रशासन ने 5 लोगों के खिलाफ जारी गुंडा एक्ट के नोटिस निरस्त कर दिए हैं।
डीएम का साफ संदेश!
जिला मजिस्ट्रेट ललित मोहन रयाल ने स्पष्ट कहा कि जनपद में अपराध और असामाजिक गतिविधियों को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी, जबकि सुधार की दिशा में कदम बढ़ाने वालों को कानून के तहत राहत भी दी जाएगी।
प्रशासन के इस सख्त एक्शन से साफ संकेत है कि नैनीताल में अब अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं बची है।

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