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किसान आत्महत्या मामले में नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी पर रोक।
हाईकोर्ट ने राज्य सरकार व मृतक के भाई को नोटिस जारी किया।
दर्पण न्यूज 24/70नैनीताल।
काशीपुर निवासी किसान सुखवंत सिंह की आत्महत्या के मामले में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश देते हुए नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति आशीष नैथानी की एकलपीठ ने सुनवाई के दौरान पारित किया।
कोर्ट ने राज्य सरकार और प्राथमिकी दर्ज कराने वाले मृतक के भाई परमिंदर सिंह को नोटिस जारी कर तीन सप्ताह के भीतर अपनी आपत्तियां पेश करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही याचिकाकर्ताओं को जांच में सहयोग करने के निर्देश भी दिए गए हैं। मामले की अगली सुनवाई 15 अप्रैल को होगी।
राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि अभी तक किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। मामला गंभीर होने के चलते डीजीपी स्वयं इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और जांच एसआईटी को सौंप दी गई है, हालांकि जांच अभी प्रारंभ नहीं हो पाई है।
गौरतलब है कि विगत शनिवार देर रात हल्द्वानी के एक होटल में किसान सुखवंत सिंह ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। आत्महत्या से पूर्व उन्होंने फेसबुक लाइव के माध्यम से कई लोगों पर जमीन से जुड़े मामले में करीब चार करोड़ रुपये की ठगी का आरोप लगाया था। साथ ही उन्होंने ऊधम सिंह नगर के एसएसपी सहित कई पुलिस अधिकारियों पर शिकायतों की अनदेखी और उत्पीड़न के गंभीर आरोप भी लगाए थे।
मृतक के भाई की तहरीर पर पुलिस ने आईटीआई थाना हल्द्वानी में 26 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया है। याचिकाकर्ताओं की ओर से कोर्ट में दलील दी गई कि उन्हें झूठा फंसाया गया है और यह मामला दो पक्षों के बीच जमीन विवाद से जुड़ा है। आत्महत्या के आधार पर गिरफ्तारी अनुचित है, इसलिए मुकदमा निरस्त किया जाए।
फिलहाल हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए मामले की विस्तृत सुनवाई के निर्देश दिए हैं।

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