खबरें शेयर करें -

भू-कानून की सख्ती: 91 नाली जमीन सरकार में निहित!

नैनीताल में सात मामलों में कार्रवाई, तय उद्देश्य के विपरीत इस्तेमाल पर प्रशासन ने लिया फैसला!

दर्पण न्यूज 24/7 संवाददाता, नैनीताल।

उत्तराखंड में भू-कानून को लेकर सरकार की सख्ती अब जमीन पर दिखाई देने लगी है। जनपद नैनीताल में निर्धारित उद्देश्य के विपरीत इस्तेमाल की जा रही 1.822 हेक्टेयर यानी 91 नाली से अधिक भूमि राज्य सरकार में निहित करने के आदेश जारी किए गए हैं। सात मामलों में हुई इस कार्रवाई से भूमि के उपयोग को लेकर प्रशासन की निगरानी और सख्त हुई है।

जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल के निर्देश पर विशेष प्रयोजन के लिए खरीदी गई भूमि की जांच कराई जा रही है। जांच में कमड़ा और शीतला क्षेत्र में धार्मिक प्रयोजन के लिए खरीदी गई 1.562 हेक्टेयर भूमि खाली मिली। मौके पर धार्मिक गतिविधि संचालित नहीं हो रही थी।

इसी तरह सतबूंगा में कृषि प्रयोजन के लिए खरीदी गई 0.260 हेक्टेयर भूमि पर कृषि कार्य नहीं मिला। स्थलीय निरीक्षण में जमीन बंजर पाई गई।

उपजिलाधिकारी नवाज़िश खलिक के अनुसार संबंधित पक्षों को अपना पक्ष रखने और दस्तावेज प्रस्तुत करने का पूरा अवसर दिया गया। अभिलेखों और स्थलीय जांच में सातों मामलों में भूमि अंतरण निर्धारित नियमों के विपरीत पाया गया। इसके बाद भूमि को राज्य सरकार में निहित करने के आदेश जारी किए गए।

प्रशासन की कार्रवाई से स्पष्ट है कि विशेष प्रयोजन के लिए स्वीकृत भूमि का उपयोग निर्धारित उद्देश्य के अनुसार करना होगा। नियमों का उल्लंघन मिलने पर भू-कानून के तहत भूमि राज्य सरकार में निहित की जा सकती है।

उत्तराखंड