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महंत पर लिव-इन रिलेशन और बेटी होने का आरोप, हाईकोर्ट सख्त — धर्मस्थलों को बदनाम न होने देने की चेतावनी!
दर्पण न्यूज 24/7 नैनीताल/हरिद्वार। धर्मनगरी हरिद्वार स्थित प्रसिद्ध चंडी देवी मंदिर के मुख्य पुजारी (महंत) पर लिव-इन रिलेशन और उससे एक बच्ची होने के गंभीर आरोपों के मामले में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। मामले की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने धार्मिक संस्थाओं की गरिमा पर चिंता जताते हुए कहा कि धर्मस्थलों से जुड़े पदाधिकारियों पर इस तरह के आरोप बेहद चिंताजनक हैं।
उत्तराखंड हाईकोर्ट नैनीताल में न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकलपीठ ने कहा कि मंदिरों, आश्रमों, मस्जिदों और गुरुद्वारों जैसे धार्मिक स्थलों को विवादों और आपराधिक मामलों से दूर रहना चाहिए। अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि कम से कम धर्मस्थलों को ऐसी गतिविधियों से मुक्त रखा जाना आवश्यक है।
मंदिर-आश्रमों के औचक निरीक्षण के निर्देश
हाईकोर्ट ने राज्य के जिला प्रशासन को मंदिरों और आश्रमों की प्रबंधन व्यवस्था की निगरानी सुनिश्चित करने के लिए औचक निरीक्षण करने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने कहा कि धार्मिक संस्थानों के संचालन में पारदर्शिता और जवाबदेही जरूरी है।
पत्नी की शिकायत से खुला मामला
यह मामला महंत की पत्नी द्वारा दायर शिकायत से जुड़ा है। शिकायत में आरोप लगाया गया कि वर्ष 2021 में महंत ने उन्हें एक महिला से मिलवाया था, जिसके बाद दोनों के बीच करीबी संबंध विकसित हो गए।
पत्नी के अनुसार, उन्हें महंत की लिखावट वाली एक डायरी मिली, जिसमें संबंधित महिला के नाम करीब साढ़े पांच लाख रुपये की एफडी कराने का उल्लेख था। जांच के दौरान दोनों के बीच शारीरिक संबंध होने और उस संबंध से एक बेटी के जन्म की बात भी सामने आने का दावा किया गया है।
छेड़छाड़ मामले में गिरफ्तारी का भी आरोप
शिकायत में यह भी कहा गया कि मई 2025 में महंत को पंजाब पुलिस ने छेड़छाड़ के एक मामले में गिरफ्तार किया था, जिससे विवाद और गहरा गया।
पहले भी उठ चुके हैं प्रबंधन पर सवाल
हाईकोर्ट इससे पहले भी महंत से जुड़े आरोपों का संज्ञान ले चुका है और मंदिर ट्रस्ट के कामकाज पर सवाल उठाए थे। अदालत ने बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति को संबंधित मंदिर ट्रस्ट की कार्यप्रणाली की निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए थे।
मामले की अगली सुनवाई में अदालत प्रशासन और मंदिर प्रबंधन से विस्तृत रिपोर्ट तलब कर सकती है।

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