ऊधम सिंह नगर: अधोमानक खाद्य पदार्थों पर बड़ी कार्रवाई,
अदालत ने 1.10 लाख रुपये का जुर्माना ठोका
ऊधम सिंह नगर में मिलावट और अधोमानक खाद्य सामग्री के विरुद्ध जिला प्रशासन की सख्ती लगातार जारी है। माननीय न्याय निर्णायक अधिकारी/अपर जिला मजिस्ट्रेट (वित्त/राजस्व) श्री कौस्तुभ मिश्र की अदालत ने खाद्य सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने वाले कारोबारियों और निर्माता कंपनियों पर कुल एक लाख दस हजार रुपये का अर्थदंड अधिरोपित किया है।
पहले मामले में खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्रीमती आशा आर्या ने पंतनगर स्थित एक प्रतिष्ठान से 15 अक्टूबर 2022 को धनिया पाउडर (Goldiee Coriander Powder) का नमूना जांच हेतु लिया था। जांच रिपोर्ट में नमूना अधोमानक पाया गया, जिसके बाद 2 अगस्त 2023 को मामला अदालत में प्रस्तुत किया गया। सुनवाई के बाद अदालत ने संबंधित खाद्य कारोबारकर्ता श्री उमेश सुयाल, रिलायंस स्मार्ट प्वाइंट, जसपुर पर 10 हजार रुपये और निर्माता कंपनी एम/एस श्री साई एग्रो प्रोडक्ट्स, आंध्र प्रदेश पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया।
दूसरे मामले में वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्रीमती अपर्णा साह द्वारा 29 जनवरी 2022 को बाजपुर में एक प्रतिष्ठान से कॉर्न फ्लोर (Weikfield Corn Flour) का नमूना लिया गया। प्रयोगशाला जांच में यह भी अधोमानक घोषित हुआ। 23 जनवरी 2023 को अदालत में वाद दायर किया गया, जिसके बाद सुनवाई पूरी होने पर खाद्य कारोबारकर्ता श्री हर्षिल अग्रवाल, शिव स्टोर, बाजपुर पर 50 हजार रुपये का दंड अधिरोपित किया गया।
सहायक आयुक्त/जिला अभिहित अधिकारी डॉ. प्रकाश फुलारा ने कहा कि कोई भी खाद्य कारोबारकर्ता यदि अधोमानक खाद्य एवं पेय पदार्थों का विक्रय, भंडारण या निर्माण करता है या बिना पंजीकरण/लाइसेंस के कारोबार संचालित करता पाया गया, तो उसके विरुद्ध कठोर विधिक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आम उपभोक्ताओं से भी अपील की कि खाद्य सामग्री खरीदते समय निर्माण तिथि, उपयोग तिथि और खाद्य कारोबारकर्ता का पंजीकरण/लाइसेंस अवश्य जांचें तथा निम्न गुणवत्ता या अस्वच्छ खाद्य सामग्री बेचे जाने की शिकायत टोल फ्री नंबर 1800-180-4246 पर दर्ज कराएं।
अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि जिले में खाद्य सुरक्षा से किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा।
