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 गैस वितरण व्यवस्था में बड़ा बदलाव: अब शत प्रतिशत होम डिलीवरी अनिवार्य, जारी हुए गोदाम से वितरण और लाइन लगाकर वितरण पर रोक के सख्त आदेश!
दर्पण न्यूज 24/7 नैनीताल, संवाददाता। जनपद में गैस वितरण व्यवस्था को लेकर प्रशासन ने सख्त कदम उठाते हुए सभी गैस एजेंसियों के लिए घरेलू गैस सिलेंडर की शत-प्रतिशत होम डिलीवरी अनिवार्य कर दी है। जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार अब एजेंसी या गोदाम से लाइन लगाकर गैस वितरण पर तत्काल प्रभाव से पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
यह आदेश जिलाधिकारी के निर्देशों के क्रम में जारी किया गया है। प्रशासन का कहना है कि हाल के दिनों में गैस एजेंसियों पर बढ़ती भीड़, अव्यवस्था और उपभोक्ताओं की परेशानी को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है, ताकि कानून-व्यवस्था बनाए रखते हुए गैस आपूर्ति को सुचारू किया जा सके।
प्रशासन के संज्ञान में आया है कि कुछ गैस एजेंसियां आदेशों के बावजूद उपभोक्ताओं को लाइन में लगाकर और गोदामों से सिलेंडर वितरित कर रही थीं। इतना ही नहीं, आरोप हैं कि कुछ स्थानों पर जरूरतमंद उपभोक्ताओं को परेशान कर प्रभावशाली लोगों को प्राथमिकता दी जा रही थी, जिससे आम जनता में असंतोष और अफरातफरी की स्थिति उत्पन्न हो गई।
नए निर्देशों के तहत अब उपभोक्ताओं को उनकी बुकिंग तिथि के क्रम में घर-घर गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया जाएगा। जिन उपभोक्ताओं की बुकिंग फोन, एसएमएस या मोबाइल एप के माध्यम से नहीं हो पा रही है, वे केवल बुकिंग कराने के लिए ही गैस एजेंसी जा सकेंगे।
प्रशासन ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि आदेशों का उल्लंघन करने वाली एजेंसियों के खिलाफ सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों का मानना है कि इस व्यवस्था से वितरण प्रणाली में पारदर्शिता आएगी और उपभोक्ताओं को समय पर गैस उपलब्ध हो सकेगी।
हालांकि, पूर्व में भी ऐसे निर्देश जारी किए जा चुके हैं, लेकिन उनके प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर सवाल उठते रहे हैं। ऐसे में अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि नए आदेशों के बाद व्यवस्था में कितना सुधार आता है और आम उपभोक्ताओं को वास्तविक राहत मिल पाती है या नहीं।

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