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मुखानी में नाबालिग से दुष्कर्म का आरोप, आरोपी गिरफ्तार—पुलिस ने 24 घंटे के भीतर कसा शिकंजा

दर्पण न्यूज 24/7 हल्द्वानी। नाबालिग से दुष्कर्म और मारपीट के गंभीर मामले में मुखानी पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। शिकायत मिलते ही पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू की और 13 अगस्त को ही उसे दबोच लिया। मामले में पॉक्सो एक्ट समेत भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है।

पुलिस के अनुसार, 13 अगस्त को पीड़ित पक्ष की ओर से दी गई तहरीर में आरोप लगाया गया कि मोहम्मद आजम उर्फ अफजल ने अब्दुल्ला पेट्रोल पंप के पास एक स्थान पर नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया और उसके साथ मारपीट भी की। शिकायत सामने आते ही मुखानी पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल कार्रवाई शुरू कर दी।

तहरीर के आधार पर कोतवाली मुखानी में FIR संख्या 126/2026 दर्ज की गई। आरोपी के खिलाफ धारा 115(2), 137(2) BNS तथा धारा 3/4 पॉक्सो अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया है। मामले की विवेचना उप निरीक्षक दीपा जोशी को सौंपी गई है।

एसएसपी के निर्देश पर गठित हुई पुलिस टीम

घटना की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी नैनीताल डॉ. मंजूनाथ टीसी के निर्देशन में आरोपी की गिरफ्तारी के लिए तत्काल पुलिस टीम गठित की गई। पुलिस अधीक्षक नगर हल्द्वानी मनोज कुमार कत्याल के निर्देशन एवं पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी हल्द्वानी के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली मुखानी सुशील जोशी के नेतृत्व में टीम ने संभावित ठिकानों पर दबिश देना शुरू किया।

पुलिस की लगातार दबिश और तलाश के बाद आरोपी मोहम्मद आजम उर्फ अफजल (40 वर्ष), पुत्र असलम बाग, मूल निवासी ग्राम कायमगंज, तहसील बिलासपुर, उत्तर प्रदेश तथा वर्तमान निवासी भूरा मुल्ला, अब्दुल्ला पेट्रोल पंप के पास, थाना मुखानी, नैनीताल को 13 अगस्त को गिरफ्तार कर लिया गया।

नाबालिगों के खिलाफ अपराध पर जीरो टॉलरेंस

एसएसपी नैनीताल डॉ. मंजूनाथ टीसी ने कहा कि नाबालिग बच्चों के विरुद्ध होने वाले अपराधों को लेकर नैनीताल पुलिस की जीरो टॉलरेंस नीति है। ऐसे गंभीर अपराधों में शामिल आरोपियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई करते हुए कठोर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

पुलिस के मुताबिक मामले की विवेचना जारी है और आरोपी के विरुद्ध नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जा रही है।

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