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हल्द्वानी में प्रशासन की सख्ती: आपराधिक मामलों में संलिप्त लोगों के शस्त्र लाइसेंस निरस्त।
हल्द्वानी।
जिले में कानून-व्यवस्था और सार्वजनिक शांति बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। जिला मजिस्ट्रेट नैनीताल ललित मोहन रयाल ने गंभीर आपराधिक मामलों में संलिप्त व्यक्तियों के शस्त्र लाइसेंस निरस्त करने के आदेश पारित किए हैं।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, दंड संहिता तथा लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम के अंतर्गत तीन मुकदमे पंजीकृत पाए गए हैं। वहीं शाकिर हुसैन पुत्र साबिर हुसैन, निवासी लाइन नंबर 10, आज़ाद नगर, थाना बनभूलपुरा के खिलाफ भी भारतीय दंड संहिता एवं लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम के तहत तीन मुकदमे दर्ज हैं।
इसके अतिरिक्त मो. जहीर पुत्र खालिद हुसैन, निवासी लाइन नंबर 5, बनभूलपुरा के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता, लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट, विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम तथा आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमे दर्ज होने की पुष्टि हुई है।
उक्त तथ्यों को आधार बनाते हुए जिला मजिस्ट्रेट नैनीताल ललित मोहन रयाल ने जनहित एवं सार्वजनिक शांति को ध्यान में रखते हुए संबंधित व्यक्तियों के शस्त्र लाइसेंस निरस्त करने के आदेश जारी किए हैं।
प्रशासन का कहना है कि जिले में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए आगे भी नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई जारी रहेगी। किसी भी प्रकार की अवैधानिक गतिविधियों में लिप्त लोगों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे, ताकि आमजन में सुरक्षा और विश्वास का माहौल बना रहे।
दर्पण न्यूज 24/7

उत्तराखंड