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देहरादून में हथियार धारकों पर अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई, 827 शस्त्र लाइसेंस रद्द—रसूखदारों में मचा हड़कंप!
दर्पण न्यूज 24/7
देहरादून, संवाददाता। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में जिला प्रशासन ने शस्त्र धारकों के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए 827 शस्त्र लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिए हैं। गृह मंत्रालय, भारत सरकार के नए नियमों की अनदेखी करने पर की गई इस कार्रवाई के बाद शहर के ‘हथियार प्रेमियों’ और रसूखदारों में हड़कंप मचा हुआ है।
दो से अधिक हथियार रखने वालों पर गिरी गाज!
आयुध (संशोधन) नियम-2019 के तहत अब कोई भी व्यक्ति अधिकतम दो शस्त्र ही रख सकता है। प्रशासन ने ऐसे 54 लाइसेंस धारकों को चिह्नित किया था जिन्होंने नोटिस के बाद भी अपने अतिरिक्त शस्त्र जमा नहीं किए। जिलाधिकारी की अनुमति के बाद इन सभी के अतिरिक्त शस्त्र और संबंधित लाइसेंस निरस्त कर NDAL-ALIS पोर्टल से डिलीट कर दिए गए हैं।
UIN न बनने पर 773 लाइसेंस भी रद्द!
प्रशासन का दूसरा बड़ा प्रहार उन 773 शस्त्र धारकों पर हुआ है जिन्होंने बार-बार चेतावनी के बावजूद NDAL-ALIS पोर्टल पर अपना यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर (UIN) जनरेट नहीं कराया। शासनादेश के अनुसार बिना UIN वाले सभी लाइसेंस अवैध मानते हुए पोर्टल से हटा दिए गए हैं।
अगला कदम क्या?
जिन 773 लाइसेंस धारकों के लाइसेंस UIN के अभाव में रद्द हुए हैं, उन्हें अब आयुध नियम 2016 के तहत नए सिरे से ऑनलाइन आवेदन करना होगा। हालांकि शूटिंग खेल प्रतियोगिताओं से जुड़े लाइसेंस धारकों को फिलहाल छूट दी गई है।
जिला प्रशासन की इस सख्त कार्रवाई ने साफ कर दिया है कि सुरक्षा मानकों और सरकारी नियमों की अवहेलना किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

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