नवीनीकरण बिना चल रहा नशा मुक्ति केंद्र! निरीक्षण में खुलीं भारी अनियमितताएं, कार्रवाई के निर्देश।
दर्पण न्यूज 24/7 ब्यूरो।
माननीय उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल के दिशा-निर्देश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/जिला न्यायाधीश हरीश कुमार गोयल के निर्देशन में सिविल जज (सी०डी०) व सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल पारुल थपलियाल द्वारा उप जिलाधिकारी नवाजिश खलिक, एसीएमओ डॉ. श्वेता भंडारी एवं पुलिस प्रशासन के साथ हल्द्वानी कमलावागांजा स्थित “साई कृपा ट्रस्ट” नशा मुक्ति पुनर्वास केंद्र का निरीक्षण किया गया।
निरीक्षण के दौरान केंद्र में गंभीर अनियमितताएं सामने आईं। पाया गया कि संस्था का नवीनीकरण नहीं कराया गया है और बिना वैध नवीनीकरण के ही संचालन किया जा रहा है। वहीं परिसर में साफ-सफाई की स्थिति अत्यंत दयनीय मिली तथा पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था का भी अभाव पाया गया, जिससे मरीजों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका जताई गई।
मानसिक स्वास्थ्य देखरेख अधिनियम 2017 की धारा 65 एवं राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण, उत्तराखण्ड नियमावली 2023 की धारा 12 के उल्लंघन के मद्देनज़र संबंधित विभागों को नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
