हड़ताल पर छह माह की रोक: राज्य सरकार का बड़ा फैसला,
आवश्यक सेवाओं के संचालन पर जोर
देहरादून, 19 नवंबर। राज्य सरकार ने बुधवार को अहम निर्णय लेते हुए राज्याधीन सेवाओं में आगामी छह माह के लिए हड़ताल पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। इस संबंध में कार्मिक सचिव शैलेश बगोली द्वारा अधिसूचना जारी की गई।
अधिसूचना के अनुसार, लोकहित को प्राथमिकता देते हुए उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम, 1966 (जो उत्तराखंड में लागू है) की धारा-3 की उपधारा (1) के तहत यह आदेश जारी किया गया है। आदेश के प्रभावी होते ही अगले छह महीनों तक किसी भी प्रकार की हड़ताल पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी।
सरकार का कहना है कि यह कदम आवश्यक सेवाओं को निर्बाध रूप से संचालित करने और जनहित को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है।
