नामांकन में छिपाई गई एक जानकारी… और चली गई कुर्सी! हल्द्वानी के इस पार्षद को कोर्ट ने दिया बड़ा झटका!
दर्पण न्यूज 24/7 | हल्द्वानी
हल्द्वानी नगर निगम की राजनीति में बड़ा उलटफेर सामने आया है। एक ऐसी जानकारी, जिसे नामांकन के दौरान सार्वजनिक किया जाना था, उसके छिपाए जाने का मामला अब निर्वाचित पार्षद की कुर्सी पर भारी पड़ गया है।
नैनीताल के जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रशांत जोशी की अदालत ने तल्ली बमौरी वार्ड से निर्वाचित पार्षद राजेंद्र सिंह जीना के निर्वाचन को निरस्त करते हुए सीट को रिक्त घोषित कर दिया है। अदालत ने पाया कि नामांकन पत्र दाखिल करते समय उन्होंने अपने खिलाफ दर्ज आपराधिक मुकदमों की जानकारी नहीं दी थी।
कोर्ट ने इसे निर्वाचन प्रक्रिया में “भ्रष्ट आचरण” की श्रेणी में माना और निर्वाचन को अवैध ठहराते हुए राज्य निर्वाचन आयोग तथा जिला निर्वाचन अधिकारी को निर्देश दिए कि तीन माह के भीतर वार्ड में पुनः चुनाव कराया जाए।
फैसले की एक और महत्वपूर्ण बात यह रही कि अदालत ने स्पष्ट किया है कि होने वाले उपचुनाव में राजेंद्र सिंह जीना चुनाव नहीं लड़ सकेंगे।
अदालत के आदेश के बाद तल्ली बमौरी वार्ड की सीट आधिकारिक रूप से रिक्त हो गई है। हालांकि, राजेंद्र सिंह जीना के पास इस फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती देने का कानूनी विकल्प अभी भी मौजूद है।
इस फैसले के बाद हल्द्वानी की राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि उपचुनाव में कौन-कौन दावेदारी पेश करेगा और क्या यह मामला हाईकोर्ट तक पहुंचेगा।
— दर्पण न्यूज 24/7
